नि:शुल्क कोचिंग क्लासेस में चलाई जागरूकता कार्यशाला

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शिवपुरी। महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों पर आधारित लाडो अभियान अंतर्गत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन कबीर निशुल्क कोचिंग क्लासेस घोसीपुरा शिवपुरी में किया गया। इस निशुल्क कोचिंग क्लासेस का संचालन रिटायर्ड प्रधान अध्यापक हरिराम शाक्य, नरेंद्र माहौर, राहुल शाक्य, रवि जाटव द्वारा कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के गरीब छात्रों को शिक्षा देने हेतु किया जा रहा है। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण विभाग से सामाजिक कार्यकर्ता जितेश जैन तथा संदीप शाक्य तथा छात्र एवं छात्राए उपस्थित हुए। 

सर्वप्रथम जितेश जैन द्वारा सभी शिक्षकों का इस पुनीत कार्य के लिए बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा बताया गया कि यदि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है यदि वह लड़की है तथा यदि कोई लड़का जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है और उनकी शादी होती है तो वह बाल विवाह माना जाता है। 

आज आप लोगों को इस कार्यशाला के माध्यम से लाडो अभियान अंतर्गत वाल-विवाह को रोकने हेतु कार्य करना होगा यदि आपको कोई बाल विवाह होता दिखता है तो उन्हेेंं बाल विवाह के दुष्परिणाम से अवगत कराएं तत्पश्चात यदि नहीं मानते हैं तो बाल विवाह की सूचना पुलिस 100 एवं चाइल्ड लाइन 1098 तथा जिला प्रशासन को दें जिससे कि होने वाले बाल विवाह को रोका जा सके। 

तत्पश्चात संदीप शाक्य के द्वारा उपस्थित बच्चों को महिला सशक्तिकरण विभाग की योजनाएं जैसी लाडली लक्ष्मी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा समेकित बाल संरक्षण योजना के बारे में जानकारी प्रदान की तथा बच्चों को अपनी पढ़ाई मन लगा कर करना तथा भविष्य में अच्छा नागरिक बनने की अपील की अंत में सभी शिक्षकों को इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद देते हुए कार्यशाला का समापन किया गया। 
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