शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने एक हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास एव 2 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 30 दिसंबर 2016 रात 9 बजे मृतक हॉल सिंह पर उसके बड़े भाई आरोपी नवल सिंह पुत्र भुलिया मिलाला 29 वर्ष निवासी छपारा थाना बदरवास ने पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। जिसमें आरोपी ने हांसिया से हमला कर दिया था। जिससे छोटे भाई हॉल सिंह की मौत हो गई थी। मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह फैसला दिया। हत्यारे भाई को 10 वर्ष की जेल, 2 हजार का जुर्माना
12/12/2017
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शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने एक हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास एव 2 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 30 दिसंबर 2016 रात 9 बजे मृतक हॉल सिंह पर उसके बड़े भाई आरोपी नवल सिंह पुत्र भुलिया मिलाला 29 वर्ष निवासी छपारा थाना बदरवास ने पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। जिसमें आरोपी ने हांसिया से हमला कर दिया था। जिससे छोटे भाई हॉल सिंह की मौत हो गई थी। मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह फैसला दिया।
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