शिवपुरी। जिले के पोहरी अनुविभाग के जनपद पंचायत पोहरी के विवादित अध्यक्ष पद पर होने वाले 15 मार्च के चुनाव पर अब सुप्रीम ने स्टे दे दिया है। बताया गया है कि उक्त चुनाव को लेकर दोनो पक्ष लगातार कोर्ट की शरण में है। उसके बाद लगातार फैसले आ रहे है।
जानकारी के अनुसार बीते कुछ दिनों पर पोहरी चुनाव को माननीय हाईकोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया था। उसके बाद खाली पडे इस पद पर पुन: चुनाव कराने के आदेश कलेक्टर शिवपुरी को दिए। जिसपर कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव ने 19 जनवरी को चुनाव की तारीख दी। उसके बाद उक्त मामले को लेकर प्रतिद्धदि प्रद्युम्न वर्मा ने हाईकोर्ट का पुन: दरबाजा खटखटाया। जिसपर हाईकोर्ट ने उक्त चुनाव पर स्टे दे दिया।
इस स्टे के बाद विवेक पालीवाल ने माननीय हाईकोर्ट की डबल बैंच का दरबाजा खटखटाया। जिसपर हाईकोर्ट की डबल-बैंच ने तत्काल चुनाव कराने के आदेश शिवपुरी कलेक्टर को दिए। जिसपर शिवपुरी कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव ने पुन: 15 मार्च को चुनाव की तारीख दी। पुन: प्रतिद्धदी प्रधुम्न वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटाया। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने उक्त चुनाव पर स्टे जारी कर दिया है।
