शिवपुरी। माननीय उच्च न्यायालय ने कल होटल वरूण इन को दिया गया स्टे ऑर्डर खारिज कर दिया। जिससे नाला क्षेत्र में बने होटल के निर्र्माण कार्य को तोडऩे की एक तरह से प्रशासन को अनुमति मिल गई। अब प्रशासन ने इसे तोडने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नाले के किनारे हुए निर्माण कार्यों की नगर पालिका ने जब नाप तौल की तो होटल वरूण इन का निर्माण 13.50 फुट नाले में पाया गया। जिस पर नगर पालिका ने निशान लगा दिया, लेकिन होटल बरूण इन के संचालक राहत पाने हेतु उच्च न्यायालय गए और माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें 13 जून तक का स्टे ऑर्डर दे दिया।
और उस तिथि पर सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने हेतु नगर पालिका को आहुत किया। मु य नगर पालिका अधिकारी ने उच्च न्यायालय में पेश होकर बताया कि नगर पालिका ने निर्माण कार्य की अनुमति को पूर्व में ही निरस्त कर दिया था। और इस बाबत निरस्त अनुमति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया।
और आज नगर पालिका की हिटैची वरूण होटल को तोडने पहुच गई और उसका कुछ हिस्सा ढहा भी दिया लेकिन होटल संचालक ने कहा में अपना अतिक्रमण स्वयं ही हटा लूंगा। समाचार लिखे जाने तक यह अतिक्रमाक अपना अतिक्रमण स्वयं ही हटा रहा है।

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