शिवपुरी। शहर के शक्तिपुरम खुड़ा निवासी मोहन मधुर गुप्ता की बेटी पूजा गुप्ता को अंतत: 5 साल बाद न्याय मिला है गुना न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महेश भदकारिया ने हत्या के प्रयास के मामले में पूजा को बा-इज्जत बरी कर दिया है।
पूजा पर गुना स्थित उनके ससुराल में जेठानी पर प्राण घातक हमले का आरोप ससुरालीजनों ने लगाया था, 22 जुलाई 2010 को रात करीब 1 बजे देहाती नालिसी थाना कोतवाली गुना में पूजा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सराफा बाजार गुना में वह अपने पति राहुल व अन्य ससुरालीजनों के साथ रहती हैं।
रात करीब 10:30 बजे उसकी जेठानी दीपा की तबीयत खराब होने के कारण वह सोने चली गईं उक्त समय पूजा के पति राहुल व जेठ रीतेश कोटेश्वर मंदिर में कीर्तन में गए थे रात्रि 12:30 बजे पूजा को जेठानी के कमरे से आहट मिली तो उसने ऊपर जाकर देखा तो जेठानी दीपा घायल पड़ी थीं।
तत्काल पूजा ने जेठ रीतेश को घटना के बारे में बताया, जिस पर जेठ व उसके पति सहित अन्य घरवाले उन्हें अस्पताल ले गए मामले में तत्समय पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था लेकिन विवेचना के दौरान जेठानी, जेठ, देवर, ननद, सास, ससुर,और भतीजे के कथनों के आधार 11 सितंबर 2010 को पूजा के विरुद्घ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया।
पूजा ने अपराध करना अस्वीकार किया और बताया कि वह ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज प्रताडऩा की शिकायत करने एसडीओपी गुना के पास पहुंचीं थीं इसलिए ससुरालीजनों ने असत्य बयान दिए हैं तथा उससे तलाक लेना चाहते थे।
इस मामले में सुनवाई के बाद परस्पर विरोधाभासी कथन देने व वस्तु स्थिति को छिपाने का प्रयास सिद्घ हुआ, जिस पर पूजा को धारा 307 एवं 316 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया।
5 वर्ष 4 माह चले इस प्रकरण में पूजा की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता आरसी शर्मा, भानुप्रतापसिंह चौहान द्वारा की गई थी।

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