शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश एमपीडीपी के एक्ट कमर इकबाल खां ने शुक्रवार को दिए एक फैसले में महिला के गले से मंगलसूत्र लूटने वाले व्यक्ति को चार साल के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की।
मामले के अनुसार 9 सितम्बर 2012 को 9 बजे फ रियादी नीतू राय अपने पति के साथ अपने माता पिता से मिलने के लिए पिछोर गई थी नीतू के माता-पिता बस स्टैंड पिछोर पर मिल गए, उनके साथ नीतू का चचेरा भाई छोटू भी था।
दोपहर करीब तीन बजे सभी लोग महेन्द्र मेडिकल के सामने ठंडा पी रहे थे जब नीतू राय ठंडा पीकर गिलास फेंकने के लिए हैंडप प की तरफ गई तो एक लडका आया और नीतू के गले से मंगलसूत्र छीन कर भाग गया नीतू के चीख पुकार करने पर उसका चचेरा भाई छोटू और वहां मौजूद 50-60 लोग लडके के पीछे भागे।
युवक को पकडकर थाने लाया गया, जहां युवक की पहचान अजय उर्फ अजयराज चौहान उम्र 22 वर्ष पुत्र कपूर सिंह चौहान निवासी मलावनी पिछोर शिवपुरी के रूप में की गई पुलिस ने युवक के पास से लूटा गया मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया और उसके खिलाफ लूट सहित डकैती अधिनियम के तहत प्रकरण कायम कर लिया।
प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने मामले में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत आरोपी को चार साल के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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