शिवपुरी। शहर के बीचों बीच अवैध तलघर निर्माण के आरोप में नगरपालिका के निशाने पर आये बीआर टॉवर को बचाने के लिए टॉवर संचालक ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिल सकी। उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया, लेकिन फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो नगरपालिका के फैसले के खिलाफ नपा की अपीलीय समिति या कलेक्टर के यहां अपील कर सकता है। उक्त जानकारी उच्च न्यायालय में नगरपालिका के अभिभाषक जेडी सूर्यवंशी ने दी।
नपा ने ठोका है 6 करोड़ से अधिक का जुर्माना
यहां बताना होगा कि अवैध तलघर निर्माण और निर्माण का स्वरूप बदलने के आरोप में नपा ने बीआर टॉवर के संचालक पर 6 करोड़ 62 लाख 86 हजार 836 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। जुर्माना लगाते हुए नगरपालिका ने सात दिवस के भीतर जुर्माने की राशि जमा कराने का निर्देश दिया अन्यथा इमारत को गिराये जाने की कार्यवाही की सूचना दी। मु य नगरपालिका अधिकारी कमलेश शर्मा ने बताया कि नपा अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया गया है जबकि टॉवर संचालक ने बताया कि विधिवत निर्माण की अनुमति लेने के बाद बीआर टॉवर का निर्माण कराया गया है, वहीं तलघर का व्यवसायिक रूप में उपयोग नहीं हो रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के तहत है। बीआर टॉवर में व्ही मार्ट शोरूम और बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है।
नहीं मिली माननीय उच्च न्यायालय से राहत, दिया उपाय
बताया जाता है कि दूसरी बिल्डिंग जिसमें बैंक संस्थान है पर भी नपा ने तीन करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित किया है। नपा के इस फैसले के खिलाफ बीआर टॉवर संचालक ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच के समक्ष राहत पाने के लिए याचिका पेश की जिसमें नगरपालिका को जुर्माना लेने और टॉवर गिराने से रोकने की मांग की गई। इस मामले में नपा ने भी अपने अभिभाषक के माध्यम से दलील पेश की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका कर्ता की याचिका खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार किया, लेकिन बताया जाता है कि याचिका कर्ता से कहा गया कि वह चाहे तो नपा अधिनियम की धारा 307, 308 के तहत राहत पाने के लिए अपील समिति एवं कलेक्टर के यहां आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।


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