स्कूल बसों में निर्धारित संख्या से ज्यादा बच्चे मिले, स्कूल संचालक के खिलाफ होगी कार्रवाई

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शिवपुरी। स्कूल बसों एवं ऑटो में निर्धारित सीमा से अधिक बच्चों को बिठाने हेतु बेंच लगाने वाले वाहन एवं स्कूल संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक स्कूल बस में डबल गेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उक्त आशय के निर्देश जिला कलेक्टर राजीव दुबे की अध्यक्षता में आज जिला सड़क सुरक्षा समिति बैठक में दिए।

जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला परिवहन अधिकारी एवं सड़क सुरक्षा समिति के सचिव  विक्रम सिंह कंग, प्रभारी यातायात  ए.के.राय सहित ऑटो रिक्शा युनियन, बस यूनियन सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

जिला कलेक्टर राजीव दुबे ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर से चलने वाले वाहन मालिकों को समझाइस दे कि 15 दिवस के अंदर वे घरेलू गैस से चलने वाले वाहनों को हटा लें अन्यथा उनके विरूद्ध स त कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए परिवहन एवं यातायात विभाग को संयुक्त सघन जांच अभियान संचालित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर  ने शहर में वाहनों से निकलने वाले धुंए से फैलने वाले प्रदूषण पर चर्चा करते हुए कहा कि वाहनों की जांच कराने हेतु वाहन चालकों के लिए शिविर आयोजित कर वाहनों का परीक्षण कराने हेतु प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि शहर के अंदर आने वाले ट्रेक्टर-ट्रोली, ड फर पर कृषि उपज मण्डी के माध्यम से रिफलेक्टर लगाए जाए।

जिससे ट्रेक्टर ट्रोली से होने वाली वाहन दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। श्री दुबे ने कहा कि स्कूल वाहनों एवं ऑटो रिक्शा चालक जो 2006 के पूर्व के है सभी कॉमर्सियल लायसेंस दो माह के अंदर आवश्यक रूप से प्राप्त करें। इसके लिए विशेष शिविर आयोजित किया जाए।

कॉमर्सियल लायसेंस न बनवाने पर संबंधित वाहन चालक के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरने वाले पुल-पुलियों पर यातायात संकेतक आवश्यक रूप से लगाए जाएं।

बैठक में टे पो एवं ऑटो स्टेण्ड, टेक्सी एवं ट्रेक्टर स्टेण्ड, हॉकर्स जोन आदि के लिए स्थान चिन्हित करने तथा इलेक्ट्रोनिक सिग्नल पुन: चालू करने पर चर्चा की गई।

बैठक में जिला परिवहन अधिकारी श्री कांग ने बातया कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि मु यमत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत जिले में 15 मार्गों पर 36 गाड़ी संचालित करने की अनुमति दी गई है।

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