कलेक्टर का आदेश: 16-17 जनवरी को सभी स्कूल बसों की होगी जांच

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शिवपुरी। अभी हाल ही में इंदौर में हुए स्कूल बस हादसें में 5 छात्रों सहित बस के ड्रायवर की मौत के बाद शिवपुरी जिले में भी स्कूल बसों के खिलाफ प्रशासन शक्त हो गया है। जिले में स्थिति सभी प्रायवेट स्कूलों की बसों की जांच के आदेश कलेक्टर तरूण राठी ने जारी किए है। इस आदेश में जिले के सभी स्कूल बसों की जांच की जाएगी। इसके चलते सभी स्कूली बसों को 16 और 17 तारीक में स्थानीय प्ले ग्राउण्ड में बुलाया गया है। 

कलेक्टर तरूण राठी के आदेश के अनुसार समस्त बसों स्वयं की अथवा अनुबंधित की जांच 16 और 17 जनवरी को 12 वजे की जाएंगी। जिसके चलते समस्त वाहनों को सुरक्षात्मक जांच हेतु अनिवार्य रूप से स्थान पोलों ग्राउण्ड में निर्धारित समय पर भेजना अनिवार्य है। 

इस बिंदुओं की होगी जांच
1-स्कूल बस पीले रंग में होना चाहिए
2-स्कूल बसों के पीछे और आगे स्कूल बस लिखा होना चाहिए यदि अनुबंधित हो तो उक्त बस पर स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए।
3- स्कूल बसों में फस्र्ट एड बॉक्स की सुविधा हो। 
4-बसों में मानक स्तर का गति नियंत्रक यंत्र स्पीड गर्वनर लगा हो,जिसकी अधिकतम सीमा 40 किमी प्रति घण्टा से अधिक न हो।
5-बसों की खिड़कियों पर सरियों की जाली लगी हो।
6-बसों में अग्रिशमन यंत्र की सुविधा हो। 
7-बसों में नियमानुसार बैठक क्षमता 32+2 से अधिक,दो दरवाजे हो। 
8-बसों के दरवाजों पर लगे ताले ठीक स्थिति में हो।
9-बसों के दरवाजों पर लगे ताले ठीक स्थिति में हो।
ृ10-बस पर स्कूल का नाम एवं दूरभाष क्रमांक अकिंत हो,बस में प्रशिक्षित व शिक्षित परचालक हो,जब बस में लडकियां भी हो तो उस समय बस में महिला अध्यापक या सहायिका की व्यवस्था सुनिश्चित हो व प्रत्येक बस में जाने बाले चालक,परिचालक व महिला सहायिका का नाम उपलब्ध कराए। 
11-किसी भी शिक्षक अथवा पालक को बस में सुरक्षा मुआवना करने की दृष्टि से जाने की सुविधा हो। 
12-चालक के पास कम से कम पांच वर्ष पुराना भारी यात्री वाहन चलाने का लाईंसेंस हो। 
13-स्कूल वाहन में बस्तों को रखने हेतु अलग-अलग स्थान सुरक्षित हो।
14-यह सुनिश्चित करें कि स्कूल बस के चालक का नेत्र परिक्षण नियामानुसार निश्चित अंतराल में किया गया हो। प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए। 
15-बस पर ऐसा चालक रखा जाबेगा जिसके विरूद्ध लाल बत्ती तोडने के अपराध में एक से अधिक बार कार्यवाही नहीं की गई हो। 
16-चालक का पुलिस चरित्र सत्यापन उपलब्ध कराना होगा। 
17-मानक स्तर जीपीएफ व सीसीटीव्ही कैमरे हो। 
18-बैध दस्तावेज परमिट,फिटनेश,बीमा,चालक का ड्रायविंग लाईसेंस,प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वाहन में उपलब्ध हो। 
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