शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार 10 जून 2017 को सुबह 7.30 बजे आरोपी नामी पुत्र खैरू आदिवासी (40) निवासी जाफरपुर से मृतक किसनू आदिवासी ने अपने उधारी के रुपए मांगे तो आरोपी ने अपनी पत्नी फूलवती, बेटा कप्तान व बादशाह ने एकराय होकर पीटा।
इसमें आरोपी ने पत्थर उठाकर उसके सिरपर पटक दिए। जिससे किसनु की मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट फरियादी बाबूलाल यादव निवासी देवपुरा ने पुलिस में की। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को यह फैसला सुनाया।
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