जनपद पंचायत सीईओ और वितरण केन्द्र प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी

NEWS ROOM
0
शिवपुरी। कलेक्टर तरूण राठी ने मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत आवेदकों के प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण न करने पर जनपद पंचायत पोहरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल तिवारी और ऊर्जा विभाग के जोन वितरण केन्द्र प्रभारी खनियांधाना राहुल तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है।

कलेक्टर श्री राठी ने आवेदक श्याम वरण यादव निवासी ग्राम जामोनिया शिवपुरी के विवाह पंजीयन प्रकरण को लंबित रखकर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण न किए जाने पर जनपद पंचायत पोहरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनिल तिवारी तथा आवेदक ममता साहू निवासी ग्राम काफर तहसील खनियांधाना के स्थायी विच्छेदन करने संबंधी प्रकरण का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में निराकरण न किए जाने पर कारण बताओ नोटिस दिया है। 

साथ ही संबंधित अधिकारियों द्वारा तीन दिवस में जवाब प्रस्तुत न किए जाने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7.1 के तहत प्रतिदिन 250 रूपए के मान से शास्ति अधिरोपित की जाएगी।   
Tags

Post a Comment

0Comments

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!