शिवपुरी। कलेक्टर तरूण राठी ने मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत आवेदकों के प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण न करने पर जनपद पंचायत पोहरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल तिवारी और ऊर्जा विभाग के जोन वितरण केन्द्र प्रभारी खनियांधाना राहुल तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है।
कलेक्टर श्री राठी ने आवेदक श्याम वरण यादव निवासी ग्राम जामोनिया शिवपुरी के विवाह पंजीयन प्रकरण को लंबित रखकर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण न किए जाने पर जनपद पंचायत पोहरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनिल तिवारी तथा आवेदक ममता साहू निवासी ग्राम काफर तहसील खनियांधाना के स्थायी विच्छेदन करने संबंधी प्रकरण का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में निराकरण न किए जाने पर कारण बताओ नोटिस दिया है।
साथ ही संबंधित अधिकारियों द्वारा तीन दिवस में जवाब प्रस्तुत न किए जाने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7.1 के तहत प्रतिदिन 250 रूपए के मान से शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
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