चैक बाउन्स के आरोपी को एक वर्ष की सजा, दस लाख का जुर्माना

NEWS ROOM
शिवपुरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिषेक सक्सेना के न्यायालय ने चैक बाउन्स के आरोपी हरीशंकर गुप्ता पुत्र सुन्दरलाल गुप्ता को एक वर्ष के कारावास और दस लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में परिवादी प्रसन्न गोयल पुत्र रामेश्वर दयाल गोयल के अभिभाषक जितेन्द्र कुमार गोयल थे। 

अभिभाषक जितेन्द्र कुमार गोयल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी हरीशंकर गुप्ता ने परिवादी प्रसन्न गोयल से आठ लाख रूपए उधार लिए थे और इसके एवज में आठ लाख रूपए का चैक उसने परिवादी को दिया था। लेकिन 24 फरवरी 2015 को आरोपी द्वारा परिवादी को दिया गया आठ लाख रूपए का चैक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा शिवपुरी से डिस्ऑनर होकर वापस आ गया। इस पर परिवादी प्रसन्न गोयल ने आरोपी हरीशंकर गुप्ता के विरूद्ध 138 नेगोशियेवल इन्स्टूमेंट एक्ट का परिवाद प्रस्तुत किया था। 
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!