यमराज की प्रायवेट लिमिटेड के संचालक CMHO सहित दो पर जुर्माना

शिवपुरी। मध्यप्रदेश लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत तीन आवेदकों के समय.सीमा में सेवाए उपलब्ध न कराने के आरोप में दो अधिकारियों पर कुल 11 हजार 750 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित कर उक्त राशि अपीलार्थियों को प्रतिकार के रूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी नेहा मारव्या ने म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जारी आदेश में तीन आवेदनों पर जिसमें पोहरी ग्राम बिलौआ निवासी आशा बाई कुशवाह और ग्राम सालोदा निवासी चांदनी भोई एवं तहसील पिछोर के ग्राम खरवाया के संजम जाटव को प्रसूति सहायता योजना के आवेदन पत्रों का समय.सीमा में निराकरण न करने के कारण मु य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. व्ही. के. खरे पर दो प्रकरणो में 05.05 हजार रूपए की राशि जबकि खण्ड चिकित्सा अधिकारी पिछोर डॉ. संजीव पाण्डे पर 1 हजार 750 रूपए की अर्थदण्ड की राशि अधिरोपित कर संबंधित आवेदक को प्रदाय करने के निर्देश दिए। 

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