शिवपुरी। कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के दो प्रकरणों में बिना युक्ति युक्त कारण बताए निरस्त किए जाने पर तहसीलदार पोहरी एवं जनपद पंचायत करैरा के मु य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही कर 03 दिवस में जवाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। निर्धारित समयावधि में जवाव प्रस्तुत न करने और जवाव संतोषजनक न होने पर संबंधित के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत श्री पितम वर्मा द्वारा आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए जाने पर तहसीलदार पोहरी शिवदत्त कटारे ने तथा वेवा रामश्री द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आवेदन किए जाने पर जनपद पंचायत करैरा के मु य कार्यपालन अधिकारी सीईओ महेन्द्र कुमार जैन ने बिना युक्ति युक्त कारण बताए निरस्त किए जाने पर कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही की है।