धरना, रैली एवं जुलूस की लेनी होगी अनुमति: कलेक्टर

शिवपुरी। जिला दण्डाधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के हित एवं जानमाल की रक्षा और लोक शांति बनाए रखने हेतु शिवपुरी जिले की सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। 

जारी आदेश के तहत कोई भी रैली, जलुस, शोभा यात्रा, धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा आदि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। 

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