शिवपुरी-अनुबिभाग के टोड़ा पिछोर में हुए 2 वर्ष की अबोध बालिका के बलात्कार के मामले के आरोपी पिंटू उफऱ् पृथ्वीराज कोली को अजीवन कारावास एव 4 हजार रु अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
करैरा अपर सत्र न्यायाधीस श्री एस एस परमार ने आरोपी पिंटू उफऱ् पृथ्वीराज पुत्र हरचरण कोली निवासी टोडा पिछोर को बलात्कार के आरोप प्रमाणित पाकर आजीवन कारावास की 4 हजार की सजा सुनाई शासन की पैरवी ए जी पी धनीराम यादव ने की।
घटना दिनाक 8.3.15 को तीन बजे दिन के ग्राम टोडा पिछोर के सिद्धपुरा आरोपी ने कल्पना पत्नी रघुवर जाटव के घर से उसकी 2 वर्ष की बच्ची को बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने घर ले गया था और उस बच्ची के साथ बलात्कार कर डाला था
जब बच्ची रोने लगी तो उस अबोध बच्ची को आरोपी उस की घर पर छोड़ भाग गया बच्ची को रोता देख बच्ची के माँ बाप ने देखा तो दंग रह गए जिस पर करैरा थाना में आकर बच्ची की माँ कल्पना पत्नी रघुवर जाटव ने घटना की रिपोर्ट दिनाक 8.3.15 की शाम 5 बजे की गई थी। जिस पर करैरा पुलिस ने आरोपी पिंटू उफऱ् पृथवी राज पर अपराध क्र 219/15 धारा 376 पचब एव 3/4 पी सी एस ओ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया था ।
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