बलात्कार के आरोपियों को 10 साल की सजा

Updesh Awasthee
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पिछोर। अपर सत्र न्यायाधीश व्हीएस पाटीदार ने छेड़छाड एवं बलात्कार के आरोपिओं को 10-10 वर्ष की सजा से दण्डित किया है। 

अभियोजन के मुताबिक 2 फरवरी 2014 को ग्राम रही में रहने वाली एक नाबालिग युवती के साथ उसी गांव में रहने वाला रामसिंह अपने साथ बहला-फुसला कर ले गया था। 

इस पूरे मामले में रामसिंह का साथ रामसेवक, दिनेश, अजय व कमलसिंह ने सहयोग किया। बाद में इस मामले में पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म की धाराओ के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर से आज सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सभी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपियों को 500-500  रूपए का अर्थदंड भी भुगतना होगा। 

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