पुलिस अधिकारियों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण संपन्न, बच्चों के संबंध में दी कानून की जानकारी

शिवपुरी। शिवपुरी  के समस्त थाना प्रभारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस का एक दिवसीय प्रशिक्षण किशोर न्याय बालकों की देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 एवं लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विषय पर महिला सशक्तिकरण विभाग शिवपुरी एवं यूनीसेफ भोपाल द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रूम पर गुरूवार को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 

प्रशिक्षण का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक शिवपुरी मो. युसुफ कुर्रेशी के मु य आतिथ्य में प्रारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक ने अपने उदबोधन में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के संबंध में संविधान द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं कि उनके संबंध में कानूनों का निर्माण परिस्थिति अनुसार किया जाएगा। 

इसी तारतम्य  में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000) एवं लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किया गया हैं। 

अधिनियम के संदर्भ में विशेष जानकारी देते हुए यूनीसेफ भोपाल से पधारे गुरूजीत रावत कंसलटेन्ड बाल संरक्षण द्वारा एसलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से समेकित बाल संरक्षण योजना व बच्चों के प्रति समाज में गठित हो रहे अपराधों की विस्तृत जानकारी दी गई एवं बच्चों से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। 

पाक्सो एक्ट 2012 के संबंध में जानकारी देते हुए भोपाल से पधारी सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अर्चना सहाय द्वारा अपने प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया कि बच्चों की सुरक्षा के संबंध में यह बहुत ही सशक्त कानून हैं। इसमें अधिनियम की विभिन्न धाराओं के संबंध में व उनमें सजा के प्रावधानों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।

 प्रशिक्षण के अंत में पुलिस अधिकारियों द्वारा उनको अधिनियम के संबंध में आ रही परेशानियों का भी समाधान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रमुख रूप से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह, एसडीओपी शिवपुरी जीडी शर्मा,सीके आर्य कोलारस, पिछोर एसकेएस तोमर, करैरा, चन्द्रभान सिंह रघुवंशी, पोहरी अशोक भारद्वाज सहित जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ओपी पाण्डे एवं सभी थानों के टीआई व थाना प्रभारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त ओपी पाण्डे द्वारा किया गया।