पढ़िए पत्नि द्वारा नपुंसक घोषित पति की दर्द भरी कहानी

शिवपुरी। देहात थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नि को घर में रखने के लिए कुटुम्ब न्यायालय में गुहार लगाई है। बताया गया है कि पत्नि ने समाजिक पंचायत में अपने पति को नंपुसक घोषित कर अपने प्रेमी के संग रहने को बताया और बेचारे पति पर दहेज का मामला भी दर्ज करा दिया है। अब पति ने कुटुम्ब न्यायालय की शरण ली है। 

थाना देहात क्षेत्र में निवासरत नन्दू यादव की शादी वर्ष 2 फरवरी 2009 में बछौरा निवासी राधा यादव के साथ बड़ौदी स्थित सामूहिक विवाह स मेलन में हुई थी। विवाद के बाद से 4 वर्ष तक संतान ना होने को लेकर राधा ने पति को भरी सामाजिक पंचायत में नपुंंसक बताया और स्वयं का प्रेम संबंध एक अन्य व्यक्ति से होना बताया। 

इसके बाद भी राधा ने अपने ही पति व उसके दो अन्य भाईयों के खिलाफ पुलिस में दहेज एक्ट का मामला दर्ज करा दिया तो वहीं दूसरी ओर पति राधा को अपने साथ रखने के लिए तैयार है। मामला कुटुं ब न्यायालय पहुंचा जहां से पति को सबब बताने के लिए नोटिस दिया गया।

इस घटनाक्रम में पति नंदू यादव ने बताया कि उसके साले अनिल की शादी 10 फरवरी 2015 को होनी थी जिस पर अनिल 4 फरवरी को राधा को लिवा ले गया तब से वह लौटकर नहीं आई जबकि राधा ने इस शादी में जाने के लिए नंदू के पैतृक पुश्तैनी जेवरात की मांग की थी लेकिन नंदू ने देने से इंकार कर दिया और अन्य बाजार से गहने बनवाकर राधा को दे दिए। 

इस बात से नाराज राधा ने फिर नंूद के साथ घर बसाने से इंकार कर दिया। इस मामले में नंदू ने सामाजिक पंचायत बुलाई जिसमें मोहल्ले के वीरेन्द्र यादव, खैरू यादव ओर राधा की ओर से भाई कपिल व अनिल और स्वयं राधा भी शामिल हुई। 

इस भरी पंचायत में राधा ने अपने पति नंदू को नपुंसक बताया और उसके साथ रहने से इंकार कर दिया जबकि पंचायत में ही राधा ने वार्ड क्रं.01 ठकुरपुरा के पार्षद पति राजकुमार पाल के साथ प्रेम संबंध रहना बताया। इतना सब होने के बाद इस बात का समर्थन राजकुमार की पत्नि ने भी किया। 

अब इतना सब होने के बाद भी नंदू ने अपनी पत्नि को साथ रखने की बात कही लेकिन वह नहीं मानी बाबजूद इसके राधा ने 12 अक्टूबर 2015 को नंदू के खिलाफ दहेज एक्ट का मामला धारा 498ए भादवि का मामला नंदू व उसके भाई नीरज व शिवा यादव पर दर्ज करा दिया। इस मामले में अब कुटुं ब न्यायालय से सबब बताने का नोटिस मिला है जिसे लेकर पीडि़त नंदू ने न्याय की गुहार लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2016 को कुटु ब न्यायालय के समक्ष होगी।