पिछोर। पिछोर के अपर एवं सत्र न्यायाधीश वीएस पाटीदार ने सगे भाई को जान से मारने के प्रयास में आरोपी भाई को 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, एवं 500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई अर्थदण्ड जमा ना धरने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए।
अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 2 नवंबर 2011 के शाम 4:30 बजे की है फ रियादी कुंजीलाल पुत्र बिहारी जाटव उम्र 50वर्ष निवासी नदावन थाना बामौरकला अपने घर पर था, तभी कुंजीलाल के छोटे पारीक्षत पुत्र बिहारी जाटव उम्र 45 वर्ष निवासी नदावन एवं चचरे भाई घन्सू पुत्र दलपा उम्र 55 वर्ष निवासी नदावन, भागीरथ पुत्र जगनू जाटव उम्र 22वर्ष निवासी नदावन ने पुराने जमीनी विवाद के कारण मेरे उपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी कुंजीलाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया था।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी पारीक्षत पुत्र बिहारी जाटव उम्र 45 वर्ष एवं घन्सू पुत्र दलपा जाटव 55 वर्ष निवासी नदावन को 6 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई अर्थदण्ड जमा ना धरने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए।

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