लूट के 4 अरोपियो को 4 वर्ष का कारावास

Updesh Awasthee
0
शिवपुरी। विशेष सत्र न्यायधीश कमर इकबाल खान ने गुरुवार को लूट के एक मामले में दोषी ठहराए गए 4 युवकों को 4 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों को 500 रुपए अर्थदंड भी देना होगा। अर्थ दंड का भुगतान न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त कारावास दोषियों को भुगतना होगा। 

अभियोजन के वकील बीड़ी राठौर के मुताबिक 17 मार्च 2012 को शाम 4 बजे फरियादी सुरेंद्र सिहं कुशवाह अपनी मां पान कुंवर बाई को साथ मोटर साइकिल से शिवपुरी से नरवर जा रहा था।

तभी आरोपी, रामनाथ पुत्र छोटे लाल धानुक, रामसेवक उर्फ गिल्लो, पुत्र नारायण गिरी,धनेश पुत्र रामचरण भारती गोस्वामी, ओर धर्मवीर पुत्र छोटे लाल, ने उन्हें घेर कर उनसे एक टाइटन घडी, मां के गले से सोने की चेन,पायलें पर्स में रखे 3500 रुपए,एक नोकिया मोबाइल एवं एक एलजी कंपनी का मोबाइल उनसे छीन लिया। 

फरियादी के मुताबिक दो लोगों ने उनका रास्ता रोका था। और पकड कर उन्हें जंगल में ले गए जहां उन्हें दो लोग और मिले। चारों ने मिलकर मां बेटे की लूट पाट की थी। 
Tags

Post a Comment

0Comments

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!