12 पेट्रोल पंपों एवं प्रतिष्ठानों से बसूली एक लाख 41 हजार से अधिक की राशि

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शिवपुरी। कलेक्टर राजीव दुबे के निर्देशन में जिला आपूर्ति अधिकारी माधव सिंह द्वारा 12 पेट्रोल प प संचालकों से मासिक विवरणिका प्रस्तुत न करने तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करने पर 05 प्रतिष्ठान मालिकों के विरूद्ध कुल 1 लाख 41 हजार 820 रूपए की राशि बसूलने की कार्यवाही की है। 

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि मप्र मोटर स्प्रिट तथा ऑयल हाई स्पीड डीजल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 की धारा 04 के तहत पेट्रोल प प संचालकों को जारी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3.7 के तहत उल्लघंन पाए जाने पर कार्यवाही की है।

यह पेट्रोल पप आए कार्यवाही की जद में 
सर्वेस फि लिंग स्टेशन मानीपुरा, रघुवंशी हाईवे देहरदा कोलारस, मॉ पीता बरा यूल स्टेशन बदरवास, गणेश यूल स्टेशन बदरवास, सिंह वाहिनी फि लिंग स्टेशन कलोथरा पिछोर, कंथरिया ऑटो मोबाइल करैरा, रोहित पेट्रोलियम बदरवास, अनिका फि लिंग स्टेशन पिछोर, करारे फिलिंग स्टेशन मगरोनी, जीवनलाल जगन्नाथ प्रसाद मगरौनी, संगीता ऑटो मोबाईल्स खतौरा, गरिमा पेट्रोल प प पचावली के विरूद्ध 10-10 हजार रूपए के मान से एक लाख 20 हजार रूपए की राशि शासन हित में राजसात करने की कार्यवाही की गई है। 

इसके साथ ही घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक रूप में उपयोग करने पर 5 प्रतिष्ठानों के मालिकों महेश रजक खनियांधाना, राजू पुत्र गोविंद दास साहू करैरा, आकाश पुत्र राकेश जैन बामोरकला, नीरज पुत्र सुरेश चंद जैन के विरूद्ध 2 हजार 182 रूपए के मान से तथा राजू पुत्र खुमान कोली खनियांधाना से 13 हजार 92 रूपए कुल 21 हजार 820 रूपए की राशि का जुर्माना कर शासन हित में जमा कराई गई है। 

उल्लेखनीय है कि पूर्व में पेट्रोल प प संचालकों को खाद्य कार्यालय द्वारा डीजल पेट्रोल स्टॉक एवं वितरण की मासिक विवरणिका माह अप्रैलए मईए जून एवं जुलाई 2015 प्रस्तुत न करने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।
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