CMO को जुर्माना लगाना तक नहीं आता, महेंद्र गोयल को मिली राहत

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। माधवचौक चौराहे के पास नियमों को बलाए ताक रख बनाए गए बीआर टॉवर मामले में सीएमओ की गलती ने व्यापारी महेन्द्र गोयल को मामले में हावी होने का मौका दे दिया। अपील समिति ने भी गोयल की आपत्ति को सही माना एवं स्वीकार किया कि सीएमओ ने जो जुर्माना लगाया था वो गलत था। अपील समिति ने संशोधन कर दिया लेकिन महेंद्र गोयल उससे भी खुश नहीं हैं। अब वो अपील समिति के खिलाफ अपील करेंगे।

सीएमओ को आंकलन करना नहीं आता
समिति के चार सदस्य नपाध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाह, उपाध्यक्ष अन्नी शर्मा, पार्षद बल्लू यादव, शाइस्ता खान ने सीएमओ के आदेश को गलत ठहराया और कहा है कि पूर्व में जो जुर्माना लगाया गया, उसका सही आकलन नहीं किया गया। अपील समिति ने नया जुर्माना 3 करोड़ 73 लाख 46 हजार 859 रुपए तय किया है। इस तरह से नपा की इस अपील समिति ने 3 करोड़ 77 लाख 46 हजार 718 रुपए कम कर दिए हैं।

हाईकोर्ट से ट्रांसफर हुआ था केस
अपील समिति में यह मामला लंबे समय से लंबित था। जबकि इसकी सुनवाई पूर्व में हो चुकी थी। बीआर टावर के मालिक महेंद्र गोयल ने सीएमओ कमलेश शर्मा द्वारा लगाए गए जुर्माना राशि के खिलाफ  पहले हाईकोर्ट में शरण ली थी, लेकिन वहां से केस नपा की अपील समिति में भेज दिया गया।

अपील समिति के समक्ष सुनवाई होने के बाद भी निर्णय न आने से नपा प्रशासन पर उंगलियां उठ रही थीं। कई दिनों बाद मंगलवार को अपील समिति ने अपना निर्णय दे दिया जिसमें उन्होंने महेंद्र गोयल को तीन करोड़ से ज्यादा की राहत दी है।

अ​ब अपील समिति के खिलाफ करेंगे अपील
नपा की अपील समिति का फैसला आने के बाद इस मामले की अगली अपील कलेक्टर के समक्ष की जा सकेगी। जुर्माना खारिज किए नहीं जाने से असंतुष्ट दिखे बीआर टावर के मालिक महेंद्र गोयल ने कहा कि वह इस मामले में कलेक्टर के यहां अपील करेंगे।

वहीं नपा की ओर से निर्माण शाखा के इंजीनियर आरडी शर्मा ने बताया कि इस बारे में हम सीएमओ से चर्चा कर अगला कदम उठाएंगे।

नपा से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि अपील समिति ने जो निर्णय दिया है उसके लिए शिवपुरी के अलावा ग्वालियर के वरिष्ठ वकीलों से भी इस बारे में सलाह ली गई है। अपील समिति के दो सदस्य तो ग्वालियर भी गए थे। सदस्य इस बात से डरे हुए थे कि कही कोई गलती न हो जाए।

सीएमओ ने की थी गलती, हमने सुधार दी
बीर आर टावर पर सीएमओ द्वारा जो जुर्माना लगाया गया था उसके हमने कम दिया है। पूर्व में आकलन गलत किया था। इसलिए तीन करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना कम किया गया है। मुन्नालाल कुशवाह, अध्यक्ष, नपा शिवपुरी

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