चैक बाउंस के आरोपी को छ: माह का कारावास

शिवपुरी। माननीय न्यायालय हिमांशु कौशल जेएमएफसी शिवपुरी द्वारा एक चैक बाउंस के आरोपी हरचरण रावत पुत्र मानूराम रावत निवासी ग्राम रामाबसई पोस्ट खोरघार जिला शिवपुरी को चैक बाउंस के मामले में दोषी पाते हुए छ: माह का कारावास व 1 लाख 18 हजार रूपये परिवादी को प्रतिकार के रूप में दिए जाने के आदेश दिए गए। प्रतिकार की राशि ना देने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास आरोपी को भुगतना पड़ेगा। इस मामले में परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन शिवुपरी द्वारा की गई। 

विस्तृत विवरण के अनुसार परिवादी शशिकांत पाण्डे पुत्र रामकुमार पाण्डे निवासी ईदगाह के सामने झांसी रोड़, शिवपुरी से आरोपी हरचरण रावत पुत्र मानूराम रावत निवासी ग्राम रामाबसई पोस्ट खोरघार जिला शिवपुरी ने एक लाख रूपये अपनी पारिवारिक एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में लिए थे। उसके बदले में अभियुक्त ने अभियोगी को एक चैक क्रमां 563098 दिनांक 7.01.2013 को शाखा पंजाब नेशनल बैंक शिवपुरी का प्रदत्त किया था और कहा था कि 07.01.2013 के बाद कभी भी जमा कर देना तो भुगतान प्राप्त हो जावेगा। परिवादी द्वारा उक्त चैक भुगतान हेतु अपने खाते बैंक ऑफ इंडिया में प्रस्तुत किया तो बैंक द्वारा बिना भुगतान के निधि अपर्याप्त है की टीप के साथ चैक बाउंस हो गया। 

उसके बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता गजेन्द्र ङ्क्षसह यादव के माध्यम से उक्त राशि की मांग के संबंध में आरोपी को 15 दिवस का नोटिस भेजा तथा आरोपी को नोटिस प्राप्त होने के बाद भी उधार ली गई राशि का भुगतान नहीं किया तब परिवादी ने उक्त राशि को प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय की शरण ली। यहां माननीय न्यायालय हिमांशु कौशल द्वारा समस्त साक्ष्य विचारण उपरांत आरोपी को चैक बाउंस का आरोपी मानते हुए 6 माह की सजा और 01 लाख 18 हजार रूपये प्रतिकार के रूप में परिवादी को प्रदान करने का निर्णय दिया है तथा प्रतिकार जमा ना करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भी आरोपी को भुगतने हेतु निर्णय पारित किया।