करैरा के अतिक्रमण के मुद्दे पर साथ खडी है कांग्रेस और आप

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शिवपुरी। देश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कही भी एक साथ नही खडी हो परन्तु जिले के करैरा कस्बे में एक मुद्दे पर दोनो पार्टिया प्रशासन से दो-दो हाथ करने का मन बना लिया है। कांग्रेस की करैरा विधायका ने करैरा के अतिक्रमण विरोधी मुहिम के खिलाफर ज्ञापन दिया है और आप आदमी ने इस मुहिम के विरोध में धरना प्रर्दशन की बात कही है।


अब देखना होगा कि राजनीति के इस मैदान में किस पार्टी को जनता का समर्थन हासिल होता है। इस मामले में प्रशासन स ती के मूड में है उन्होंने साफ कह दिया है कि अतिक्रमण मुहिम को किसी भी रूप में रोका नहीं जाएगा और इसके लिए नोटिस जारी कर दिए गए है जिसके परिणामस्वरूप शीघ्र ही यह मुहिम सुचारू रूप से जारी रहेगी।


बताना होगा कि इस मामले को लेकर आज करैरा में सभी अवैध कब्जाधारी लोग इक्ठठे होकर स्थानीय विधायक श्रीमति शकुंतला खटीक के घर भी गये तथा उनके साथ एक 15 दिन तक अतिक्रमण ना तोडऩे का ज्ञापन रेस्टहाउस में तहसीलदार यू.सी.मेहरा को विधायक महोदया के साथ आकर दिया ताकी 15 दिन में वह लोग स्टे ला सके और अतिक्रमण नही टूट सके वही कल भाजपा मण्डल अध्यक्ष प्रमोद जैन के साथ भी इन लोगो ने जाकर एस.डी.एम.करैरा को ज्ञापन दिया था। जिसका नगर की जनता में गलत संदेश जाकर नेताओं की कार्यशैली पर सवालिया निशान बना हुआ है।

इस मामले में आप करेगी धरना प्रर्दशन
बताया जाता है कि जब यह तमाशा चल रहा था तभी अचानक आम आदमी पार्टी हरकत में आई और उन्हौने भी एक ज्ञापन प्रशासन को दिया जिसमें उनके द्वारा लिखा गया है कि कस्बे की स पूर्ण सरकारी भूमि से अवैध निर्माण हाटाये जाये तथा एक सप्ताह में यदि कारवाही नही होती तो पार्टी के लोग 15 अप्र्रेल से पुलिस सहायता केन्द्र पर धरना प्रदर्शन तथा आमरण अनशन करेंगे।

बाजार बंद कराने वालों के खिलाफ पुलिस रहेगी तैयार
कस्बे के प्रतिष्ठित व्यवसाई अशोक गोयल खुरापाती की दुकान पर जब बंद कराने यह लोग पहुंचे तो उन्हौने कड़े शब्दों में इनकी निन्दा करते हुए एस.डी.एम. करैरा ऐ.के.चादिल तथा थाना करैरा को इनके खिलाफ आवेदन दिया कि यह लोग जबरदस्ती से दुकान बंद करा रहै है और यदि नही बंद करो तो उपद्रव करने पर उतारू हो रहै है।

लेकिन उक्त आवेदन पर ना तो एस.डी.एम. ना थाना प्रभारी किसी ने भी कारवाही करने की जहमत नही फ रमाई जो कि साफ शब्दो में माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेश की अवहेलना है क्योकी माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने साफ शब्दों में आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के बाजार बंद कराता है यातायात बाधित करता है न्यूसेंस फैलाता है जनता को भड़काता है तो उसपर अव्हेलना का मामला बनता है। लेकिन फिर भी इनके उपर कारवाही ना होना स्वयं में प्रशासन की कार्यशैली पर सबालिया निशान बना हुआ है।

इनका कहना है
चाहेे ज्ञापन दे या आंदोलन करें शासन की सरकारी जमीन पर जितना भी कब्जा है उसको पूरी तरह मुक्त कराया जायेगा, नगर पंचायत द्वारा नोटिस जारी कर दिये गये है और प्रशासन की मर्जी है कब तोडऩा है किसी के हिसाब से समय नही दिया जायेगा।
यू.सी.मैहरा
तहसीलदार करैरा

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