शिवपुरी। म.प्र.लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम के तहत 2 आवेदकों को समय-सीमा के अंदर सेवाएं उपलब्ध न कराने पर संबंधित दो अधिकारियों पर 5 हजार 500 रूपए की राशि का अर्थदण्ड दिया गया है।
यह रााशि दोनो अधिकारियों के बेतन से कर उनके वेतन से काटकर दो पीडि़ताओं को क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड की राशि का चेक आज जिला कलेक्टर श्री राजीव दुबे द्वारा जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में प्रदाय किया गया।
म.प्र. लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम के अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना के तहत आवेदिका कु.अफसार बानो पुत्री स्व. शवनम बानो द्वारा श्रमपदाधिकारी कार्यालय में सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था।
जिसमें तत्कालीन श्रमपदाधिकारी श्री एन.के.गोयल द्वारा समय सीमा के अंदर आवेदिका को सहायता उपलब्ध न कराने के आरोप में 5 हजार रूपए का अर्थदण्ड किया गया।
इसी प्रकार मूर्ति बाई स्व. राजकिशन कुशवाह द्वारा भी सहायता हेतु आवेदन पत्र दिया गया था। उन्हें भी समय सीमा के अंदर सेवाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने पर तत्कालीन श्रमपदाधिकारी श्री पी.के.रायकवार पर 500 रूपए का अर्थदण्ड कर उनके वेतन से काटकर आवेदन को प्रदाय की गई है।

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।