लोक सेवा गारंटी अधिनियम: 2 अधिकारियों पर 5500 का जुर्माना

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शिवपुरी। म.प्र.लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम के तहत 2 आवेदकों को समय-सीमा के अंदर सेवाएं उपलब्ध न कराने पर संबंधित दो अधिकारियों पर 5 हजार 500 रूपए की राशि का अर्थदण्ड दिया गया है।

यह रााशि दोनो अधिकारियों के बेतन से कर उनके वेतन से काटकर दो पीडि़ताओं को क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड की राशि का चेक आज जिला कलेक्टर श्री राजीव दुबे द्वारा जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में प्रदाय किया गया।

म.प्र. लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम के अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना के तहत आवेदिका कु.अफसार बानो पुत्री स्व. शवनम बानो द्वारा श्रमपदाधिकारी कार्यालय में सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था।

जिसमें तत्कालीन श्रमपदाधिकारी श्री एन.के.गोयल द्वारा समय सीमा के अंदर आवेदिका को सहायता उपलब्ध न कराने के आरोप में 5 हजार रूपए का अर्थदण्ड किया गया।

इसी प्रकार मूर्ति बाई स्व. राजकिशन कुशवाह द्वारा भी सहायता हेतु आवेदन पत्र दिया गया था। उन्हें भी समय सीमा के अंदर सेवाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने पर तत्कालीन श्रमपदाधिकारी श्री पी.के.रायकवार पर 500 रूपए का अर्थदण्ड कर उनके वेतन से काटकर आवेदन को प्रदाय की गई है। 
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