छेड़छाड़ के आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

शिवपुरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रमेश श्रीवास्तव ने नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उसे एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एक अच्छी बात यह रही कि न्यायालय ने यह फैसला केवल 4 माह में ही सुना दिया। मामले की पैरवी अभिभाषक योगेन्द्र विजयवर्गीय ने की।

अभियोजन के मुताबिक 6 फरवरी को शहर में रहने वाले देवेन्द्र छीपा ने कृष्णपुरम कॉलोनी से निकल रही एक नाबालिग लड़की के साथ बुरी नीयत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। इस मौके पर पीडि़ता की बहन भी मौके पर मौजूद थी। बाद में पीडि़ता ने कोतवाली में आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिस पर से पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रमेश श्रीवास्तव ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उसे एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।


Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!