शिवपुरी, कोर्ट में पेश न होने पर आरक्षक पर गिरी गाज, 7 दिन में 5 हजार जमा करने के आदेश

Lalit Mudgal
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shivpuri samachar

शिवपुरी। एनडीपीएस के विशेष सत्र प्रकरण में गवाही के लिए तय तारीख पर उपस्थित नहीं होने पर करैरा थाने का आरक्षक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। कोर्ट ने आरक्षक मनोज कतरोलिया का 5 हजार रुपए का बंधपत्र जब्त कर लिया है। विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने 30 अक्टूबर को आदेश जारी कर आरक्षक को सात दिन में यह राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक, करैरा थाने में पदस्थ आरक्षक मनोज कतरोलिया विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 24/2025 में मप्र राज्य विरुद्ध कमल सिंह व अन्य मामले में साक्षी था। न्यायालय ने आरक्षक की उपस्थिति के लिए 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया था। इसकी तामील भी हो चुकी थी। आरक्षक ने 11 सितंबर 2026 को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए 5 हजार रुपए का बंधपत्र निष्पादित किया। वह नियत तारीख पर उपस्थित नहीं हुआ। 

उसने अनुपस्थिति का कोई उचित कारण भी नहीं बताया। इस कारण विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, शिवपुरी ने एमजेसी प्रकरण क्रमांक 409/2026 में 30 अक्टूबर को पारित आदेश के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 491 के अंतर्गत बंधपत्र की राशि जब्त कर ली है। आरक्षक को सात दिन में अनुविभागीय अधिकारी करैरा के माध्यम से राशि न्यायालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

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