अपहरण और बलात्कार करने वाले को 10 साल की सजा

शिवपुरी। पिछोर अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल ने असाल की सजा पहरण कर बलात्कार करने वाले एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास एवं 5 हजार का जुर्माना से दंडित किया है। वहीं दूसरी आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजकुमार पाठक ने की। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 21 नबंवर 2014 को 17 वर्षीय युवती थाना बामौरकलां को शौच जाते समय आरोपी संजीव उर्फ  संजय पुत्र कैलाशनारायण शर्मा 23 वर्ष निवासी आसपुर थाना भौंती व धर्मेंद्र पुत्र वीर लोधी 24 वर्ष निवासी निवोदा थाना बामौरकलां ने अपनी बाइक पर बैठाकर अपहरण कर ले गए थे। 

जिसमें आरोपी संजीव उर्फ संजय  ने पीडिता को दिल्ली में किराए के कमरे में रखकर कई महीनों तक बलात्कार किया। जिसमें न्यायाधीश आरोपी धर्मेंद्र को दोष मुक्त तथा संजय को यह सजा सुनाई है।