पोहरी। जिले के पोहरी न्यायालय के जेएफएफसी एमडी रजक ने मारपीट के एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषि करार देते हुए 2-2 साल का कारावास एवं डेढ़- डेढ़ हजार रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 11 मई 2013 को रात 8 बजे ग्राक केरकुई में फरियादी रामकेश की आरोपी सरदार, रघुवीर व जगदीश ने लाठियों से मारपीट कर दी। जिसकी रिपोर्ट पुलिस में की। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।मारपीट के 3 आरोपीयों को 2-2 साल की जेल,1500 का जुर्माना
1/18/2018
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पोहरी। जिले के पोहरी न्यायालय के जेएफएफसी एमडी रजक ने मारपीट के एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषि करार देते हुए 2-2 साल का कारावास एवं डेढ़- डेढ़ हजार रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 11 मई 2013 को रात 8 बजे ग्राक केरकुई में फरियादी रामकेश की आरोपी सरदार, रघुवीर व जगदीश ने लाठियों से मारपीट कर दी। जिसकी रिपोर्ट पुलिस में की। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।
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