लूटेरों को आरोपी को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास

NEWS ROOM
0
शिवपुरी। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमर इकबाल खान ने आज अपने एक अहम फैसले में लूट के दो आरोपियों जिनमें बलराम पुत्र सूरज सिंह गुर्जर निवासी भगौरा, भरत पुत्र माखन सिंह गुर्जर साकरा को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया है साथ ही एक -एक हजार रूपए का अर्थ दण्ड भी आरोपित किया है अर्थ दण्ड जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार सुरवाया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली वीची फोर लाईन पर जब पवन शर्मा और राजेन्द्र शर्मा निवासी गोले का मंदिर ग्वालियर हाल निवासी शिवपुरी अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे तभी बलराम पुत्र सूरज सिंह गुर्जर निवासी भगौरा, भरत पुत्र माखन सिंह निवासी संकरा देहात कट्टे की दम पर नगद 5 हजार रूपए व तीन एटीएम कार्ड दो मोबाईल फोन लूट कर ले जाने में सफल रहे थे।

जिसकी रिपोर्ट फरियादी पवन शर्मा व देवेन्द्र ने सुरवाया थाने में दर्ज कराई जिस पर पुलिस मामले की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जिस पर विद्वान न्यायाधीश ने पक्ष-विपक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपियों को उक्त सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सह लोक अभियोजन बीडी राठौर ने की। 
Tags

Post a Comment

0Comments

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!