रेरा कानून के तहत रजिस्ट्री पर लगी रोक हटी, होने लगी रजिस्ट्री

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शिवपुरी। 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए बिना दस्तावेजों के पंजीयन पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध  को हटा दिया है। शिवपुरी के जिला पंजीयक ने बताया कि इस बावत आदेश उन्हें प्राप्त हो गए हैं और आज से रेरा  में रजिस्ट्रेशन के बिना भी रजिस्ट्री होना शुरू हो गई। 

जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव से सेवानिवृत होने के बाद राज्य सरकार ने एंटोनी डिसा को रेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया। श्री डिसा ने निर्देश जारी कर दिए कि प्रदेश में जो भी बिल्डर और कॉलोनाइजर 31 जुलाई तक रेरा में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा वह अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री  नहीं करा सकेगा। इस निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में 1 अगस्त से रजिस्ट्री पर रोक लग गई। हालांकि इसके पूर्व ही जुलाई माह में ही रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जो 30 और 31 जुलाई को 2 दिन के लिए खोल दिया गया था। 1 अगस्त को रेरा अध्यक्ष के निर्देश के बाद रजिस्ट्रियों का पंजीयन रूक गया। 

जिससे शासन की आय भी प्रभावित हुई। इसके बाद कुछ जिला पंजीयक ने वाणिज्य कर के प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव से संपर्क  कर मार्गदर्शन मांगा। श्री श्रीवास्तव ने सभी को पहले मौखिक रूप से निर्देश दिए कि रेरा को रजिस्ट्री रोकने का अधिकार नहीं है। इस आधार पर कुछ जिलों में रजिस्ट्रियां होने लगीं। महानिरीक्षक पंजीयक श्रीमति कल्पना श्रीवास्तव ने फिर इस संंबंध में राज्य शासन से स्पष्ट मार्गदर्शन मांगा। 

प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव ने लगभग 9 पेज की नोटशीट महानिरीक्षक को भेजी। इस नोटशीट में एक दर्जन से अधिक कानूनों का हवाला दिया गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। नोटशीट के अंतिम पेरा में स्पष्ट लिखा है कि रेरा को केवल पैनल्टी लगाने और बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है। लेकिन रजिस्ट्री रोकने के निर्देश देने का अधिकार नहीं है।
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