करैरा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार जैन की न्यायालय में गबन के आरोपी पूर्व सरपंच एवं पंचायत सचिव को दो साल का सश्रम कारावास व दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया।अभियोजन के अनुसार वर्ष 2016 में जनपद पंचायत नरवर ब्लॉक की ग्राम छितरी में शासकीय राशि को खुर्दबुर्द कर पूर्व सरपंच बाबूलाल आदिवासी व सचिव प्रकाशचंद्र आदिवासी ने 14 लाख का गबन किया था। मामले में सुनवाई के दौरान तत्थों को देखते हुए पूर्व सरपंच व सचिव को दो-दो वर्ष का कारावास व दो-दो हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।भ्रष्टाचार और गबन के आरोपी सरपंच, सचिव को दो-दो वर्ष की जेल
8/23/2017
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करैरा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार जैन की न्यायालय में गबन के आरोपी पूर्व सरपंच एवं पंचायत सचिव को दो साल का सश्रम कारावास व दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया।अभियोजन के अनुसार वर्ष 2016 में जनपद पंचायत नरवर ब्लॉक की ग्राम छितरी में शासकीय राशि को खुर्दबुर्द कर पूर्व सरपंच बाबूलाल आदिवासी व सचिव प्रकाशचंद्र आदिवासी ने 14 लाख का गबन किया था। मामले में सुनवाई के दौरान तत्थों को देखते हुए पूर्व सरपंच व सचिव को दो-दो वर्ष का कारावास व दो-दो हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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