
कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र में किसी भी जल स्त्रोत का उपयोग घरेलू प्रयोजन को छोडक़र अन्य प्रयोजनों के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा जल नहीं लेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 09 के तहत 02 वर्ष तक के कारावास या 2 हजार रूपए तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। लेकिन यह आदेश शासकीय प्रयोजनों के लिए स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा।