शिवपुरी। कलेक्टर श्री तरूण राठी ने शिवपुरी जिले में अल्प वर्षा के कारण आगामी समय में पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र.पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 03 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए आगामी आदेश तक जिले के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया गया है। जिससे संपूर्ण क्षेत्र में नवीन निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र में किसी भी जल स्त्रोत का उपयोग घरेलू प्रयोजन को छोडक़र अन्य प्रयोजनों के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा जल नहीं लेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 09 के तहत 02 वर्ष तक के कारावास या 2 हजार रूपए तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। लेकिन यह आदेश शासकीय प्रयोजनों के लिए स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा।
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