MLA शकुंतला खटीक का एक और VIDEO वायरल, TI से मारपीट

करैरा। जिले के करैरा थाना क्षेत्र से कांग्रेसी विधायक की मुसीबते कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर कांग्रेसी विधायक का एक और वीडियो सामने आया है। जिसमें विधायक शकुंतला खटीक टीआई संजीव तिवारी के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में एसडीओपी भी मौके पर दिखाई दे रहे है। जो शकुंतला खटीक और टीआई की बीच में बीच बचाव करती नजर आ रहे हैं। 

यह वीडियो भी उसी दिन का है जिस दिन उन्होंने अपने समर्थकों से थाने में आग लगाने को कहा था। आज सामने आई वीडियो में शकुंतला खटीक जुलूस की शक्ल में आते समय अचानक दौड़ती हुईं दिखाईं देती हैं और सीधे टीआई संजीव तिवारी के पास आकर उनके साथ हाथापाई करने लगती हैं तभी उन्हें एसडीओपी अनुराग सुजानिया और अन्य पुलिसकर्मी बचाते हैं।

इस वीडियो में पुलिसकर्मी उनसे शांत रहने की अपील भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद संभव है कि शकुंतला खटीक की मुसीबत बढ़ सकती हैं हांलाकि पुलिस ने शकुंलता खटीक और बीनस गोयल पर धारा 147, 149, 115, 353, 436, 294, 504 और 506 के तहत मामला कायम कर लिया गया है। इस घटना के बाद उनके खिलाफ संजीव तिवारी के साथ हाथापाई करने की धाराओं का इजाफा हो सकता है।

इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाण्डे ने बताया है कि अब अनुसंधान किया जाएगा तथा आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जब श्री पाण्डे से पूछा गया कि क्या आरोपियों की गिरफ्तारी अनुसंधान होने के बाद होगी तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी भी अनुसंधान का अंग है और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी में कोई बाधा नहीं है। 

फरार हुई विधायिका और ब्लॉक अध्यक्ष गोयल
देर रात मामला दर्ज होने के बाद विधायिका शकुंतला खटीक और कांंग्रेस अध्यक्ष बीनस गोयल फरार हो गए हैं। दोनों के मोबाईल भी बंद आ रहे हैं। कल दिन भर करैरा में श्रीमती खटीक और श्री गोयल की गिरफ्तारी की संभावना व्यक्त की जाती रही। सूत्रों के अनुसार आरोपियोंं की तलाश के लिए पुलिस की टीम उनके घर पर भी पहुंची थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि नहीं की। 

आरोप सिद्ध हुए तो विधायिका को होगी उम्र कैद
विधायिका शकुंतला खटीक और वीनस गोयल पर संगीन धाराओं में मामला कायम किया गया है। उन पर बलबा सहित शासकीय कार्य में बाधा और आगजनी का मामला दर्ज हुआ है। आरोपियों पर दर्ज धाराओं में सर्र्वाधिक संगीन धारा धारा 436 है। इस धारा का आरोप यदि सिद्ध हुआ तो आरोपियों को आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी होगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
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