मानव अधिकार: सफाई कर्मियों की मौत के मामले में 10-10 लाख देने की अनुशंसा

शिवपुरी। शहर के सईसपुरा क्षेत्र में सीवर प्रोजेक्ट में बनाए गए चेबंर की सफाई के दौरान 2 सफाई कर्मियों की मौत मई 2016 में हो गई थी। इस मामले को मानव अधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए मृतको के परिजनो को 10-10 लाख रूपये  राशी  दिए जाने की अनुंशसा की है। 

आयोग व्दारा इस सिलसिले में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को अनुशंसा की प्रति भेज दी गई है। उक्त मामला आयोग के जिला संयोजक आलोक एम.इन्दौरिया के द्वारा माननीय आयोग को तत्काल ही अवगत कराया गया था।

अपर संचालक श्री सिसौदिया को फोन द्वारा वस्तुस्थिति से भी स्पष्ट कराया गया था। इस घटना को लेकर शिवपुरी में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो गई थी और सफाईकर्मियों ने काम बंद हड़ताल कर दी थी। 

इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मानव अधिकार आयोग ने अपनी अनुशंसा में स्पष्ट किया कि मृतक कल्ला पुत्र तेज सिंह वाल्मीक एवं श्री राजू उर्फ हल्के पुत्र श्री इतवारी वाल्मीक को नगर निकाय व्दारा सही यंत्र उपलब्ध न कराकर ’’हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुर्नवास अधिनियम, 2013’’ के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाकर उनके जीने के अधिकार को छीना गया है।