पिता-पुत्री की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव ने आज पिता पुत्री की नृशंस हत्या के मामले में हत्यारे आरोपी संतोष प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया हैं।

अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 26 जून 2014 गुलाब खां उम्र 65 वर्ष, शाहिदा बानों उम्र 35 वर्ष, जो बदरवास में किराये के मकान में गत 30 वर्षो से निवासरत थे, उनके मकान से बदबू आने पर नागरिकों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जब मकान को खोलकर देखा गया तो बाप बेटी मृत अवस्था में पाये गए उनकी हत्या लगभग दो दिन पूर्व होना बताया गया था। 

मृतक गुलाब खां के सिर पर पत्थर पटक कर उसकी हत्या कारित की गई। वहीं मृतिका के गले पर निशान पाये जाने से यह कयास लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई है। इस बात की सूचना पर बदरवास पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जिस पर आरोपी संतोष प्रजापति का नाम सामने आया  जिसका अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोग पत्र की पक्ष विपक्ष की बहस के बाद आज विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को उक्त सजा से दण्डित किया है।  
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