शिवपुरी. पिछोर के अपर सत्र न्यायाधीश वीएस पाटीदार ने फर्जी रजिस्ट्री के केस में मुरारी पुत्र सिव्वा जाटव, महेश पुत्र गोकुल, अमरसिंह उर्फ राकेश पुत्र हरदास लोधी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
18 नवंबर 2007 को फरियादी आशाराम पाल निवासी सुजवाहा ने पिछोर थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 30 अक्टूबर 2007 को उप पंजीयक कार्यालय पिछोर में फरियादी आशाराम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को आशाराम बताकर धोखा धड़ी से उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे नं 8 रकबा 5:64 हेक्टेयर ग्राम पडरा की भूमि को फर्जी तरीके से वीरेन्द्र सिंह पुत्र सूरत सिंह चौहान निवासी हरियाणा को रजिस्ट्री करा दी।
इस पर पुलिस ने आरोपी वीरेन्द्र सिंह पुत्र सूरत सिंह चौहान निवासी हरियाणा, मुरारी पुत्र सिव्वा जाटव निवासी बण्डा थाना पिछोर, महेश पुत्र गोकुल जाटव निवासी फुटेरा, अमर सिंह उर्फ राकेश पुत्र हरदास लोधी निवासी समोहा थाना करैरा के विरुद्घ केस दर्ज कर मामला कोर्ट में पेश किया गया।
गवाही के बाद आरोपी वीरेन्द्र सिंह को दोषमुक्त किया गया व शेष 3 आरोपियों मुरारीए महेश, अमरसिंह उर्फ राकेश को आरोप सिद्घ होने पर पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।