शिवपुरी। कलेक्टर राजीव दुबे ने शिवपुरी नगर के एक आतिशबाजी लायसेंसधारी के पास निर्धारित मात्रा से अधिक विस्फोटक सामग्री का अवैध भण्डारण पाए जाने, अभिलेखों का संधारण न करने तथा जारी लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण तत्काल प्रभाव से अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है।
कलेक्टर दुबे द्वारा जारी आदेश में अतिशबाजी लायसेंसधारी नवोदित पुत्र पुरूषोत्तम खण्डेलवाल सदर बाजार निवासी के ग्राम बड़ौदी स्थित गौदाम का निरीक्षण राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा किया गया।
जांच के दौरान अनुज्ञप्ति क्रमांक फार्म 20 एवं फार्म 24 में दी गई निर्धारित मात्रा से अधिक विस्फोटक सामग्री का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया।
साथ ही लायसेसों की शर्तों का उल्लंघन किए जाने, अभिलेखों का संधारण न करने तथा त्रैमासिक विवरणी नियंत्रण तथा जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत न करने के कारण अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है।


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