थाना प्रभारी से लेनी होगी चुनाव कार्यालय खोलने की अनुमति

shailendra gupta
शिवपुरी-विधानसभा निर्वाचन हेतु राजनैतिक दल या अभ्यर्थी चुनाव संचालन हेतु चुनाव कार्यालय की अनुमति संबंधित थाना प्रभारी से लेनी होगी। यह कार्यालय मतदान दिवस से 48 घण्टे पूर्व 23 नवम्बर 2013 को सांयकाल पांच बजे तक संचालित किए जा सकेगें। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आर.के.जैन ने यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किए गए है।

श्री जैन ने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल का चुनाव कार्यालय चुनाव प्रचार समाप्ति उपरांत मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर संचालित नहीं हो सकता है, ऐसे चुनाव कार्यालय सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अक्रिमण कर नहीं बनाये जा सकेगें और न ही किसी धार्मिक स्थान, परिसर शैक्षणिक संस्थान अस्पताल की सीमा से लगें होगे, किसी भी स्थिति में ऐसे स्थानों जहां चुनाव कार्यालय स्थापित था, के पास भीड़ को इक_ा होने की अनुमति भी नहीं दी जावेगी, ऐसे चुनाव कार्यालयों पर अधिकतम 4ग्8 वर्ग फीट से अधिक का पार्टी का बैनर नहीं लगाया जा सकेगा। इस बेनर पर पार्टी का चुनाव चिन्ह, फोटो लगाया जा सकेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध प्रकरण पंजीवद्ध किया जावेगा।


Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!