शिवपुरी। शिवपुरी शहर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज एक 55 वर्षीय निर्धन विधवा महिला शिकायत लेकर पहुंची,पीडिता का आरोप हैं कि न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिससे उसे अपनी ही जमापूंजी वापस मिलने की उम्मीद धुंधली होती जा रही है।
3 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला
जानकारी के अनुसार पीड़िता बेबी आदिवासी निवासी शिवपुरी के ए.बी. रोड क्षेत्र ने बताया कि वर्ष 2020 में उन्होंने अपनी एकमात्र संपत्ति बेचकर प्राप्त हुए 3 लाख रुपये आरोपी जुगल किशोर उर्फ खचेरा निवासी कमलागंज को उसकी व्यावसायिक जरूरतों के लिए उधार दिए थे। जब पीड़िता ने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने अक्टूबर 2022 में एक चेक दिया, जो बैंक में अपर्याप्त निधि के कारण बाउंस हो गया।
कोर्ट से जारी है गिरफ्तारी वारंट
चेक बाउंस होने के बाद पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। नतीजतन, माननीय न्यायालय सुश्री प्रीति परिहार द्वारा दिनांक 28 मार्च 2024 को आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
पीड़िता का आरोप है कि वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में कई तारीखें लग चुकी हैं, लेकिन फिजीकल थाना पुलिस आरोपी जुगल किशोर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश नहीं कर रही है। पीड़िता ने बताया कि वह एक विधवा महिला है और उसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। अपनी जमापूंजी गंवाने के बाद वह आर्थिक तंगी से जूझ रही है।

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