राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार आदर्श आचरण संहिता का पूर्णत करें पालन: कलेक्टर गुप्ता

शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2018 की घोषणा जारी होते हुए ही आज से संपूर्ण जिले में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गई है, सभी राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार इसका पूर्णत: पालन करें। कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने उक्त आशय की जानकारी विधानसभा आम निर्वाचन 2018 हेतु गठित स्टेडिंग कमेटी की बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को दी। 

कलेक्टर सभाकक्ष में आज अपराह्न 05.30 बजे आयोजित स्टेडिंग कमेटी की बैठक में पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर, अपर कलेक्टर अशोक कुमार चौहान, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश जैन, उपजिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद, एसडीएम शिवपुरी एल.के.पाण्डे, डिप्टी कलेक्टर प्रदीप तोमर, व्यय लेखा नोडल अधिकारी श्रीमती छवि जैन, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील रघुवंशी, उपाध्यक्ष ओमप्रकाश गुरू, उपाध्यक्ष हेमंत ओझा, जिला कांग्रेस प्रवक्ता आमोल जैन, भाजपा मण्डल अध्यक्ष भानू दुबे और अमित भार्गव उपस्थित थे। 

कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2018 की घोषणा की गई है। जिसके तहत 2 नवम्बर 2018 को गजट नोटिफिकेशन जारी होकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति का कार्य शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख 09 नवम्बर होगी, 12 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा (जांच) की जाएगी। 14 नवम्बर 2018 को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। 28 नवम्बर को मतदान होगा और 11 दिसम्बर 2018 को मतगणना होगी। निर्वाचन की पूर्ण प्रक्रिया 13 दिसम्बर 2018 तक सम्पन्न होगी। 

जिला मुख्यालय पर लिए जाएगें नाम निर्देशन पत्र
जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती गुप्ता ने बताया कि जिले की सभी पांचों विधानसभा निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की कार्यवाही जिला मुख्यालय पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान दलों को जिला मुख्यालय से शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी से सामग्री का वितरण कर प्राप्ति की कार्यवाही की जाएगी। मतगणना की कार्यवाही भी जिला मुख्यालय पर होगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के दौरान उम्मीदवार सहित पांच व्यक्ति ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति कक्ष में प्रवेश ले सकेंगे। 

ध्वनि विस्तारक यंत्रों की लेनी होगी अनुमति
श्रीमती गुप्ता ने बताया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत रात्रि 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जबकि सभाओं एवं रैलियों में लाउण्ड स्पीकर के प्रयोग के लिए रिटर्निंग आफिसर एवं संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति लेनी होगी। 

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू
श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत शासकीय संपत्तियों से होर्डिंग्स, बोर्ड आदि प्रचार सामग्री हटाने हेतु दल गठित कर प्रचार सामग्री को हटाने की कार्यवाही जिले में शुरू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति के जलूस, धरना एवं आमसभा, रैली नहीं कर सकेंगे। रैली एवं आमसभा के लिए विधिवत रूप से आवेदन करना होगा। पहले आओं पहले पाओं की तर्ज पर अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही जिले में नए कार्य स्वीकृत नहीं किए जाएगें। पूर्व में जो कार्य संचालित है या निमार्णाधीन है, वे यथावत रूप से जारी रहेंगे। जिला मुख्यालय पर नियंत्रण केन्द्र भी स्थापित किया गया है। 

कलेक्टर ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत निजी वाहनों पर लगे हुटर एवं पद की नाम पट्टिकाए भी हटा ली जाए। निर्वाचन के दौरान उपयोग में होने वाले वाहनों को दी गई अनुमति की मूल प्रति वाहन के विण्ड स्क्रीन पर चस्पा करनी होगी। उन्होंने इस दौरान निर्वाचन में उपयोग में होने वाले सामग्री के निर्धारित किए गए दरों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार एवं राजनैतिक दलों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले हेण्डबिल एवं पेम्पलेट पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम अंकित करना होगा। जिसकी प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय एवं एमसीएमसी कमेटी को भी देनी होगी।

11 लाख 33 हजार 836 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे उपयोग
श्रीमती गुप्ता ने बताया कि जिले की पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 11 लाख 33 हजार 836 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जिसमें 6 लाख 8 हजार 3 पुरूष मतदाता और 5 लाख 25 हजार 807 महिला मतदाता शामिल है, 26 अन्य मतदाता है। इनके लिए 1527 मतदान केन्द्र बनाए गए है। 

48 अपराधियों के विरूद्ध हुई जिलाबदर की कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर ने बताया कि जिले में 406 क्रिटीकल मतदान केन्द्र है, इन मतदान केन्द्रों पर पैरा मिलट्री फोर्स तैनात की जाएगी। जिलें में 16 एसएसटी टीम लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 01 जून से अभीतक 5 हजार 826 प्रकरणों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। जिसमें 3 हजार 124 प्रकरणों में वाउण्ड ऑवर किया गया है। 3 प्रकरणों में एनएसी की कार्यवाही की गई है।

एसपी राजेश हिंगणकर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिलें में 48 अपराधियों के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही कर आबकारी अधिनियम के तहत 815 प्रकरणों में 20 लाख 61 हजार रूपए की अवैध शराब जप्त की गई है। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रकरणों में 14 लाख 47 हजार रूपए की राशि अर्थदण्ड के रूप में बसूल की गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में लंबित 1310 और 1108 बारंट तामिल कराए गए है। जिले में 4 हजार 706 आम्र्स जमा कराए जा चुके है।

उन्होंने बताया कि शेष बचे 5 हजार 343 लायसेंस शस्त्रधारी संबंधित थाने एवं जहां से शस्त्र क्रय किया गया है, जमा कर रसीद पुलिस लाईन में जमा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में एसएसटी टीम गठित की जाकर आज सभी नाकों पर पहुंच गई है। जिसमें एसएफ जिला पुलिस बल के जवानों सहित एक उपनिरीक्षक एवं एक्जुकेटिव मजिस्ट्रेट को भी रखा गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन फ्लाइंग स्कॉट के मान से कुल 15 फ्लाइंग स्कॉट बनाए गए है।