जब पुलिस ने आर्म्स एक्ट में बलात्कारी का उठाया, तब पीड़िता गई बलात्कार की रिर्पोट कराने

शिवपुरी। पिछोर के ग्राम छिरवाहा में बीस दिन पहले एक नाबालिग बालिका के अपहरण और बलात्कार का मामला तब प्रकाश में आया जब आम्र्स एक्ट के एक मामले में आरोपी कल्ला लोधी की गिरफ्तारी हुई। आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद बालिका और उसके परिजनों की आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत हुई और वारदात के 20 दिन बाद यह मामला कायम हुआ। पुलिस ने बालिका के साथ बलात्कार करने वाले कल्ला लोधी और उसके अपहरण में सहयोग करने वाले उसके मित्र रामकिशन लोधी और रामविलास लोधी के खिलाफ भादवि की धारा 363, 342, 376, 34 आईपीसी सहित 7/8 पीसीएसओ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। 

जानकारी के अनुसार 15 सितम्बर को शाम सात बजे पीडि़त बालिका शौच के लिए गांव के बाहर आ रही थी तभी रास्ते में उसे एक आरोपी रामकिशन पुत्र मनीराम लोधी मिला जिसने पीडि़ता को बताया कि उसकी दादी ने उसे खेत पर बुलाया है। 

आरोपी की बातों में आकर बालिका खेत की ओर जाने लगी जहां रामकिशन के दो मित्र कल्ला लोधी पुत्र रघुवीर लोधी, रामविलास पुत्र सालिगराम लोधी निवासी छिरवाहा बाइक लेकर वहां पहुंच गए और तीनों आरोपियों ने बालिका के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और उसे जबरन बाइक पर बैठाकर एक आरोपी कल्ला लोधी के घर पर लेकर आए जहां रामकिशन और रामविलास आरोपी कल्ला और बालिका को कमरे में बंद कर चले गए। 

इस दौरान कल्ला ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया और उसके हाथ-पैर बांधकर उसे रातभर अपने कब्जे में रखा। बालिका के घर न पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री को आरोपी कल्ला ने बंधक बना रखा है और दूसरे दिन परिवार के सदस्य आरोपी के घर पर पहुंचे जहां बमुश्किल बालिका को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराया, लेकिन आरोपी ने बालिका सहित उसके परिजनों को धमकी दी कि अगर उसने इस घटना का जिक्र पुलिस या किसी और से किया तो वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा। 

आरोपी की धमकी के कारण परिवार के सदस्य सहम गए और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन कुछ दिनों पूर्व पुलिस ने आरोपी कल्ला लोधी को अवैध हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तब पीडि़त परिवार ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत जुटा पाई।