एक माह में पेंशन स्वीकृत न हुई तो अधिकारी से होगी वसूली: कलेक्टर का आदेश

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक पेंशन योजना में 25 दिसम्बर 2017 के पश्चात पात्र हितग्राहियो को पात्रता दिनांक से 01 माह के अंदर पेंशन स्वीकृत करना होगी। किसी भी प्रकरण में एक माह से अधिक का विलम्ब होने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी जिसकी जवावदेही पेंशन स्वीकृति हेतु निर्धारित की गई है, उससे हितग्राही की पात्रता दिनांक से एक माह पश्चात से पेंशन स्वीकृति दिनांक तक की अंतर की राशि बसूल कर हितग्राही को प्रदाय की जाएगी। 

कलेक्टर  तरूण राठी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही पेंशन योजना की राशि पात्र हितग्राहियों को पात्रता दिनांक से एक माह के अंदर पेंशन स्वीकृत हो जाए। इस संबंध में जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भेजे गए पत्र में निर्देश दिए है कि विभिन्न हितग्राही मूलक पेंशन योजना में सभी पात्र हितग्राहियों लाभांवित किया जाना सुनिश्चित करें। 

कलेक्टर राठी ने इस संबंध में जारी इस आदेश में उल्लेख किया है 25 दिसम्बर 2017 के पश्चात पात्र हितग्राहियों को पात्रता दिनांक से एक माह के अंदर पेंशन स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी से हितग्राही की पात्रता दिनांक से एक माह पश्चात से पेंशन स्वीकृति दिनांक तक की अंतर की राशि बसूल कर हितग्राही को प्रदाय की जाएगी।
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