शिवपुरी। तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमर इकबाल खान ने लूट के एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 8 साल का कारावास एवं 2 हजार रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी भगवानदास राठौर ने की।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 4 सितंबर 2014 का फरियादी विजय बेडिय़ा के घर में घुसकर आरोपी तोखीर, वासिद, तसलीन ने घर में रखा सामान सहित एक हजार रुपए नगदी लूट कर ले गए थे। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपियों को यह फैसला सुनाया।
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