मारपीट के आरोपी को 2 साल जेल

पोहरी। पोहरी न्यायालय में एक अति महत्व पूर्ण निर्णय में जे एम एफ सी मजिस्ट्रेट एम डी रजक  के न्यायालय में आरोपी हल्के उफऱ् भतैया धाकड़ निवाशी पोहरी को 2 साल का  कठोर कारवाश सहित 2000 के जुर्माना से दण्डित किया गया । शासन की और से पेरबी अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा के द्वारा की गयी।

फरियादी हेमंत बसल को आरोपी हल्के धाकड़  द्वारा 20 नब बर 2016 को दोपहर 1:30 बजे बस स्टैंड पोहरी पर बस की पूछने पर लोहे के पलटा से मारपीट की गई थी। जिससे उसके सर में काफी गंभीर चोट आई थी। चोट के कारण घटना के बाद से आज तक आँखों से दिखने में काफी तकलीफ है और फरियादी आज तक प्रभावित है।

न्यायालय में आयी साक्ष्य एवं दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात हलके धाकड़ को दोषी मानते हुए उक्त दंड से दण्डित किया गया।