कलेक्ट्रेट में फायरिंग के बाद परिसर में घातक हथियार प्रतिबंधित

शिवपुरी। कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी क्षेत्र अंतर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से अपर कलेक्टर नीतू माथुर ने दण्ड संहिता की धारा 144(2) के तहत आदेश पारित कर निर्देश दिए है कि कोई भी व्यक्ति कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी में अपने साथ धारदार हथियार जैसे तलबार, फर्सा, बल्लम, भाला, छुरी, गुप्ती, लोहांगी एवं घातक पदार्थों को साथ लेकर प्रवेश एवं वितरण नहीं करेगा। 

यह आदेश कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी क्षेत्र अंतर्गत लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बलों, शस्त्र बल, होमगार्ड के जवान, केन्द्रीय फोर्स एवं जो कानून व्यवस्था हेतु हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए है तथा प्रशासनिक अधिकारी, न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीशगण तथा सिक्ख धर्म के अनुयायियों द्वारा धारित कटार पर लागू नहीं होगा।

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