
यह आदेश कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी क्षेत्र अंतर्गत लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बलों, शस्त्र बल, होमगार्ड के जवान, केन्द्रीय फोर्स एवं जो कानून व्यवस्था हेतु हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए है तथा प्रशासनिक अधिकारी, न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीशगण तथा सिक्ख धर्म के अनुयायियों द्वारा धारित कटार पर लागू नहीं होगा।