सतनवाड़ा के झिरिया में लूट के तीन आरोपीयों को आजीवन कारावास

शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश कमर इकबाल खान ने आज अपने एक अहम फैंसले में तीन डकैती के आरोपी  राकेश रावत उर्फ कल्लू रावत पुत्र रूद्ध सिंह रावत उम्र 48 वर्ष, कप्तान सिंह रावत पुत्र रूद्ध सिंह रावत,  उम्र 38 वर्ष, जण्डेल सिंह रावत पुत्र रूद्ध सिंह रावत को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया साथ ही दो-दो हजार रूपए के अर्थ दण्ड से आरोपित किया है।  

अभियोजन के अनुसार घटना दिनंाक 19.8. 13 को फरियादी सुरेश, उसका बड़ा भाई प्रभू, भाभी विद्या एवं उसकी पत्नी सोमवती सभी बड़े भाई के लडक़े राजेन्द्र की बहू की डिलेवरी पीरियड होने से गोपाल घोसी मारूति वेन से रवाना हुआ तभी भाई ने मोबाईल पर बताया कि बहू की डिलेवरी नरवर न होते हुए शिवपुरी के लिए रैफर कर दिया है और पैसों की व्यवस्था करके शिवपुरी आ जाना। 

तब फरियादी अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 33-एमए 0840 से रवाना हुआ और 9 बजे नरवर से अपने भतीजे ब्रजमोहन को साथ लेकर ऋषभ सेठ से 6 हजार रूपए नगद लेकर शिवपुरी आ रहा था त ाी सतनवाड़ा नरवर रोड़ पर स्थित झिरिया मंदिर के पास हथियार बंद बदमाशों ने दोनों को रोकर पहले मारपीट कर और नगदी 6 हजार रूपए व 100 लूटकर फरियादी अपने साथ ले गए। 

इस बात की रिपोर्ट परिजनों द्वारा सतनवाड़ा थाने में की जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 394 सहपठित धारा 11/13 एमपीडीपीके एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जिस पर विद्वान न्यायाधीश ने आरोपियों को उक्त सजा से दण्डित किया है। 
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