सेलटेक्स के बाबू को महिला निरीक्षक से अभ्रदता के मामले में 6 माह का कारावास

शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश श्रीराम दिनकर ने अपने एक अहम फैसले में चरित्रावली खराब एवं नौकरी से हटाने एवं जातिगत रूप से अपमानित करने वालेसहा. ग्रेड 2 वाबू महेन्द्र व्यास को 6 माह की सजा से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार फरियादी वाणिज्यकार निरीक्षक कु. ज्योति पुत्री हरीराम वर्मा उम्र 30 वर्ष अपने वाणिज्यकर कार्यालय में कार्य कर रही थी।

 तभी विभाग के बाबू महेन्द्र व्यास द्वारा 12 फरवरी 15 को 11:15 बजे जब वह कार्यालय पहुंची तो धमकी भरे लहजे चरित्रावली खराब करने एवं नौकरी से हटाने की बात कहते हुए शासकीय बसूली में बाधा पैदा करने का कार्य किया इस बात की रिपोर्ट फरियादियों द्वारा देहात थाने में दर्ज कराई जिस पर से पुलिस ने मामले की विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में सक्षम न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। विद्वान न्यायाधीश ने पक्ष विपक्ष की बहस सुन कर आरोपी उक्त सजा से दण्डित किया है। 

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