
तभी विभाग के बाबू महेन्द्र व्यास द्वारा 12 फरवरी 15 को 11:15 बजे जब वह कार्यालय पहुंची तो धमकी भरे लहजे चरित्रावली खराब करने एवं नौकरी से हटाने की बात कहते हुए शासकीय बसूली में बाधा पैदा करने का कार्य किया इस बात की रिपोर्ट फरियादियों द्वारा देहात थाने में दर्ज कराई जिस पर से पुलिस ने मामले की विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में सक्षम न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। विद्वान न्यायाधीश ने पक्ष विपक्ष की बहस सुन कर आरोपी उक्त सजा से दण्डित किया है।