शिवपुरी। जिले के करैरा थाना क्षेत्र के ग्राम डुमघुना में विगत दिवस एक नवविवाहिता सुखदेवी की कुए में मिली लाश के मामले में पुलिस ने जांच के बाद उसके पति पंकज और जेठ अर्जुन सहित ननिया ससुर देवी सिंह और ननिया सास दक्खो बाई के खिलाफ भादवि की धारा 304 बी, 498 ए, 34 सहित 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच करैरा एसडीओपी एसबीएस रघुवंशी द्वारा की गई।
जानकारी के अनुसार ग्राम डुुमघुना में रहने वाली सुखदेवी पत्नि पंकज पाल की लाश उसके खेत में बने कुए में पड़ी मिली। उस समय पुलिस ने शव का पीएम कराकर मर्ग कायम कर लिया।
घटना के बाद मृतिका के पिता हरज्ञान पाल, माँ फूला बाई, भाई नहार सिंह और भाभी सुनीता ने उसके ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाया था कि उसके पति, जेठ और ननिया सास और ससुर सुखदेवी को दहेज के लिए प्रताडि़त करते थे और शादी के बाद से वह उसकी मारपीट करते थे जिससे वह काफी परेशान थी।
पुलिस ने आरोपों की जांच की तो सभी आरोप सत्य पाए गए। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपीगणों प्रकरण दर्ज कर लिया है।